(दतिया)कलेक्टर ने किया शस्त्र लायसेंस निलंबित

  • 16-Jul-25 12:00 AM

दतिया 16 जुलाई (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला दतिया स्वप्निल वानखडे ने अपराधिक मामला थाने में दर्ज होने पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन के तारतम्बय में तत्काल प्रभाव से प्रकरणों के अंतिम निराकरण तक की अवधि के लिए शस्त्र लायसेंस निलंबित किया है। लायसेंसधारक अपनी बंदूक एवं एम्यूनेशन मय लायसेंस के तत्काल संबधित थाने में कराना सुनिश्चित करें।पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि यह अपराधी लायसेंसधारी शस्त्र का दुरूपयोग कर गंभीर घटना घटित कर चुका है एवं भविष्य में भी संज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराध या अप्रिय घटना घटित कर सकता है जिससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना से है।कलेक्टर वानखड़े दतिया द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा-17 (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए लायसेंस धारक द्वारा लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन किया जाने से लायसेंसधारी बंटी उर्फ महीपाल सिंह पिता पंजाब सिंह रावत निवासी गोरा थाना गोराघाट जिला दतिया का स्वीकृत शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक की अवधि के लिए निलंबित किया गया है।




Related Articles

Comments
  • No Comments...

Leave a Comment