(दतिया)कलेक्टर ने पटाखों पर लगाया प्रतिबंध
- 18-Oct-24 12:00 AM
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दतिया 18 अक्टूबर (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दतिया संदीप कुमार माकिन ने जारी आदेश के तहत क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंचे के नाजपाण्डेय विरूद्व पारित आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में दिए गए निर्देशानुसार पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता है।जिस प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें पटाखे जिनके निर्माण में बेरियम नमक का उपयोग किया गया हो। लड़ी (जुडे हुए पटाखे श्रंखला के पटाखे) में बने पटाखें। पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 कमेपइंस से अधिक न हो। पटाखे जिनका निर्माण में एंटीमनी, लिथियम आर्सेनिक लेड स्टोंटियम क्रोमेट (ड्डठ्ठह्लद्बद्वशठ्ठ4 द्यद्बह्लद्धद्बह्वद्व द्वद्गह्म्ष्ह्वह्म्4 ड्डह्म्ह्यद्गठ्ठद्बष् द्यद्गड्डस्र ह्यह्लह्म्शठ्ठह्लद्बह्वद्व ष्द्धह्म्शद्वड्डह्लद्ग) का उपयोग किया गया है। पटाखों का ई-कार्मस कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विक्रय। घोषित शांति क्षेत्र अधिसूचित मूक क्षेत्र (ठ्ठशह्लद्बद्घद्बद्गस्र ह्यद्बद्यद्गठ्ठह्ल 5शठ्ठद्ग) के भीतर 100 मीटर दूरी तक। रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाना शामिल किया गया है।इस संबध समस्त आमनागरिकों को अवगत कराया जाता है कि इस प्रकार की गतिविधियों केा ध्यान में रखकर ही पटाखों का उपयोग करें। अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं केा यह भी अवगत कराया जाता है कि जिले में आतिशवाजी की दुकानें निर्धारित स्थान पर लगाई जाकर रात्रि 9 बजे तक ही खोली जाएगी।अत: जिले के समस्त पटाखा निर्माताओं, भंडारकर्ताओं, लायसेंसी विक्रयकर्ताओं से अंडरटेकिंग प्राप्त की जावे तथा संदेहास्पद प्रतिबंधित पटाखों की स्थिति में सेंपल लेकर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला में इस कार्यालय के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें तथा दिए गए निर्देशानुसार पटाखों की सघन जांच एवं भौतिक सत्यापन किया जाकर निर्देशों का पालन न करने वाले के विरूद्व विस्फोटक नियम 2008 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी
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