(दतिया)जनपद पंचायत दतिया के 5, भाण्ड़ेर के 1 पूर्व सरपंच शासकीय धनराशि के प्रभक्षण के दोषी होने से 6 वर्ष के लिए पंचायत निर्वाचन से वंचित
- 20-Aug-25 12:00 AM
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दतिया 20 अगस्त (आरएनएस)। प्रभारी अधिकारी धारा 92/40 जिला पंचायत दतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दतिया द्वारा ग्राम पंचायत सतलौन, बडैरा, अकोला, पलोथर, सासूती एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भाण्ड़ेर द्वारा ग्राम पंचायत बरका के पूर्व सरपचों द्वारा शासकीय धनराशि से कार्य न कराये जाने के कारण संबंधित पर म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गए थे। जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया द्वारा नैसर्गिग न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए संबंधितों को प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। किन्तु संबंधित पूर्व सरपंच शासकीय धनराशि के अग्रिम आहरण करने के संबंध में न्यायालय को काई संतोषनजक तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके जबकि संबंधित सचिवों द्वारा अपने हिस्से की आधी राशि शासकीय खाते में जमा कराये जाने के कारण संबधित को धारा 92 की कार्यवाही से मुक्त किया गया। किन्तु संबंधित सरपंचों द्वारा आज दिनांक तक वसूली योग्य राशि जमा नहीं कराई जाकर शासकीय धनराशि को अपने पास रखा गया जो कि शासकीय धनराशि के प्रभक्षण किये जाने का दोषी मानते हुए म.प्र. पंचायतरात ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा - 5 कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है, ऐसी कार्यवाही आरंभ की जाने से 6 वर्ष की कलावधि के लिए किसी पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा।पूर्व सरपंच जसवन्त सिंह राजपूत ग्राम पंचायत बडैरा, शिवचरन कुशवाह ग्राम पंचायत अकोला, ममता यादव ग्राम पंचायत पलोथर, गायत्री अहिरवार ग्राम पंचायत सासूती, थोवन सिंह ग्राम पंचायत सतलौन एवं चेतराम माहौर ग्राम पंचायत बरका को म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा 5 के तहत् आदेश जारी होने की दिनांक से 6 वर्ष की कालावधि के लिए किसी पंचायत का सदस्य होने के लिए निरर्हित किया गया है। साथ ही संबंधितों को एक माह में राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए है यदि संबंधित द्वारा एक माह में राशि जमा नहीं की जाती है तो तदानुसार सिविल जेल वारंट की कार्यवाही की जायेगी एवं भू-राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।
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