(दतिया)दो शस्त्र लायसेंस निलंबित

  • 21-Aug-25 12:00 AM

दतिया 21 अगस्त (आरएनएस)। जिला मजिस्ट्रेट दतिया स्वप्निल जी. वानखडे ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा - 17 (3) में प्रदत्त शक्त्यिों के प्रयोग करते हुए शस्त्र लायसेंसधारकों द्वारा लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर पुलिस अधीक्षक दतिया से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शस्त्र लायसेंसधारी अंकित यादव पिता रामबाबू यादव निवासी ग्राम गोंदन थाना गोंदन एवं पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शस्त्र लायसेंसधारी अरविन्द कुमार गुनकर पिता अर्जुन लाल निवासी भाण्डेर थाना भाण्ड़ेर के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए है। साथ ही आदेश जारी किया है कि उक्त शस्त्र लायसेंसधारी तत्काल अपने शस्त्र एवं एम्यूनेशन मय लायसेंस के संबंधित थाने में जमा करायें




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