(दतिया)पंपलेट पोस्टर डैण्ड़बिल पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम और संख्या लिखना आवश्यक होगा
- 10-Oct-23 12:00 AM
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दतिया 10 अक्टूबर (आरएनएस)।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप माकिन ने प्रिटिंग प्रेस संचालकों को बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले पम्पलेट, पोस्टर, हैण्ड़बिल आदि में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम पता लिखा जाना आवश्यक होगा। प्रिटर्स को पंपलेट, पोस्टर छापने के बाद 4 प्रतियों में जिला निर्वाचन कार्यलय एवं एमसीएमसी कमेटी को भेजना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन पंपलेटों, पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के उपबंधों द्वारा विनयोचित किया गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पंपलेट एवं पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशक का नाम पता एवं मुद्रित संख्या अंकित करनी होगी। उन्होंने बताया कि प्रिटिंग प्रेस संचालकों को भी विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु जारी आदर्श आचरण संहिता का भी पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दो हजार रूपये का जुर्माना एवं 6 माह के कारावास की सजा होगी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, उपजिला निर्वाचन अधिकारी भूमिजा सक्सैना। विधानसभा क्षेत्र दतिया के रिटर्निग आफीसर ऋषि कुमार सिंघई सहित जिले की विभिन्न प्रिंटिग प्रेसों के संचालक एवं प्रतिनिधि आदि उपसिथत थे।
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