(दतिया)पूर्व सरपंच द्वारा शासकीय धन राशि प्रभक्षण के दोषी होने पर 6 वर्ष के लिए पंचायत निर्वाचन से वंचित

  • 11-Jul-25 12:00 AM

दतिया 11 जुलाई (आरएनएस)। मुख्य कार्यपाल अधिकारी जनपद पंचायत दतिया द्वारा जिला पंचायत दतिया को भेजे गए प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत गंधारी में 3 कार्यो की कुल आहरित राशि 720000/ में से मात्र 160338/ का ही कार्य कराया गया। शेष वसूली योग्य राशि रूपये 560262/ की वसूली हेतु इंदिरा उदय सिंह परिहार पूर्व प्रधान ग्राम पंचाायत गंधारी एवं दशरथ लोधी तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत गंधारी के विरूद्व पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित की गई। प्रकरण में नैसर्गिक न्याय क सिद्वांत का पालन करते हुए तत्कालीन सरपंच/सचिव को सुनवाई हेतु अवसद दिया गया था।उक्त कार्यो की राशि पूर्व सरपंच इंदिरा उदय सिंह परिहार के खाते में जारी होना तथा शेष राशि भी तत्कालीन सरपंच की अभिरक्षा में होना पाया गया तथा सरपंच द्वारा वसूली योग्य राशि रूपये 560262/ में राशि रूपये 308500/ ग्राम पंचायत गंधारी के खाते में जमा किए जा चुके हैं किन्तु शेष राशि रूपये 251762 अभी तक जमा नहीं कराई गई है।पूर्व सरपंच इंदिरा उदय सिंह परिहार द्वार शासकीय धनराशि को अपने पास रखा गया जो कि शासकीय धन राशि के प्रभक्षण की श्रेणी में है एवं अनावेदक द्वारा लोकहित के कार्यो को समय सीमा में पूर्ण नहीं कराया गया जिसमें ग्रामवासियों को जनहित के कार्यो के उपयोग से वंचित होना पड़ा।प्रभारी अधिकारी जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत गंधारी पूर्व सरपंच इंदिरा उदय सिंह परिहार को मध्य प्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा-5 के तहत आदेश जारी होने की तिथि से 6 वर्ष की कालावधि के लिए किसी भी पंचायत का सदस्य होने के लिए निरर्हित किया जाता है।




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