(दतिया)माता रतनगढ़ मंदिर पर शारदीय नवरात्रि पर लगने वाले भव्य मेले के आयोजन हेतु 163 धारा लागू

  • 03-Oct-24 12:00 AM

दतिया 3 अक्टूबर (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी दतिया संदीप कुमार माकिन ने दतिया जिले में रतनगढ़ माता मंदिर पर गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 अक्टूबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक शारदीय नवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) के अंतर्गत माता रतनगढ़ मेले में बहुतायत संख्या में श्रृद्वालुओं एवं पर्यटकों का आवागमन रहता है। मेला आपदा प्रबंधन की दृष्टि से भी संवेदनशील रहता है।मेले में दुकानदारों एवं श्रृद्वालुओं द्वारा गैस सिलेण्डर, स्टोव, गैस लालटेन, दीपक, अगरवत्ती, धूपबत्ती, आतिशबाजी आदि आग्नेय एवं ज्वलीनशील पदार्थो के उपयोग किए जाने से अग्नि दुर्घटना घटित होने एवं इससे भगदड़ होने की आंशका रहती है। यहां की वन संपदा की सुरक्षा जन-स्वास्थ्य, जन-सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए रतनगढ़ माता मंदिर संम्पूर्ण परिसर क्षेत्र में गैस सिलेण्डर, स्टोव, गैस लालटेन, दीपक, अगरवत्ती, धूपबत्ती आदि आग्नेय एवं ज्वलीनशील पदार्थो के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट माकिन ने जारी आदेश में निर्देशित किया गया है जिला दतिया रतनगढ माता मंदिर, कुंअरबाबा मंदिर एवं समग्र मेला परिसर में लोकशांति, लोक स्वास्थ्य एवं जनस्वास्थ्य की रक्षा हेतु गैस सिलेण्डर, स्टोव, गैस लालटेन, दीपक, अगरवत्ती, धूपबत्ती आदि आग्नेय एवं ज्वलीनशील पदार्थो के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।चूंकि आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा -123 के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है और इसकी तामीली दतिया जिले में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिश: कराया जाना संभव नहीं है। अत: सार्वजनिक माध्यमों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्वसाधारण को अवगत कराया जा रहा है।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।




Related Articles

Comments
  • No Comments...

Leave a Comment