(दतिया)राजनंदनी ट्रेडर्स एवं आरके इंडस्ट्रीज पर प्रकरण पंजीबद्व कराया गया
- 05-Jul-25 12:00 AM
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दतिया,05 जुलाई (आरएनएस)। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देशानुसार विगत 27 जून 2025 को रात्रि में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दतिया संतोष तिवारी एवं संयुक्त कलेक्टर दतिया ऋषि कुमार सिंघई के निर्देशन में तहसीलदार दतिया राजेश वत्स एवं थाना सिविल लाइन दतिया के अमले की उपस्थिति में खाद्य विभाग दतिया, खाद्य औषधि प्रशासन दतिया, कृषि उपज मंडी विभाग, म.प्र वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पो. दतिया, नागरिक आपूर्ति निगम विभाग दतिया द्वारा संयुक्त रूप से उपस्थित होकर मैसर्स आरके इंडस्ट्रीज एवं मैसर्स राजनंदनी ट्रेडर्स झिरका बाग सेवढा रोड दतिया के परिसर में जाकर मध्य प्रदेश सार्वजनिक विरतण प्रणाली के अंतर्गत वितरित जाने वाले खाद्यान्न गेहॅू, चावल का अवैध कारोबार किए जाने के कारण कार्यवाही की गई।कार्यवाही के दौरान खाद्य विभाग दतिया के सहायक आपूर्ति अधिकारी सनद शुक्ला, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राजेश जाटव द्वारा वेयर हाउस मैनेजर रामकुमार गुप्ता, नागरिक आपूर्ति निगम के सहायोग से मौके पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत फोर्टीफाईड चालव की मात्रा 43.34 क्विंटल जिसकी अनुमानित कीमत 65010/ एवं गेहॅू की मात्रा 173.62 क्विंटल जिसकी आनुमानित कीमत 488219 रूपये है। प्रथम दृष्टया खाद्यान्न (गेहॅू, फोर्टीफाईड चावल) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रतीत होने से मैसर्स राजनंदनी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर सौरभ साहू, मैसर्स आरके इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर रमेश साहू के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण का अवैध रूप से भंडारण, क्रय-विक्रय किया जा रहा था। इस हेतु संबधितों के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत सिविल लाइन दतिया के अपराध क्रमांक 0222/2025 विगत दिवस पंजीबद्ध खाद्य विभाग द्वारा कराया गया है।
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