(दतिया)राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार नामांकन भरते समय 10 वाहनों से अधिक का काफिला नहीं निकालेंगे

  • 14-Oct-23 12:00 AM

दतिया,14 अक्टूबर (आरएनएस)। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत् चुनाव लडऩे वाले उम्मीवार एवं राजनैतिक दल नामांकन पत्र भरने हेतु निकाली जाने वाले जुलूस के दौरान 10 वाहनों से अधिक का काफिला नहीं निकाला जायेगा। नामांकन भरने के समय रिटर्निग अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर सीमा क्षेत्र तक केवल तीन वाहन ही जा सकेंगे।जिला मजिस्ट्रेट संदीप कुमार माकिन ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत् राजनैतिल दलों, अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल कराने, चुनाव प्रचार कराने एवं मतदान दिनांक को वाहनों के दुरूपयोग को रोकने हेतु दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् आदेश जारी किए है।माकिन द्वारा जारी आदेश में किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र भरने हेतु निकाले जाने वाले जुलूस में 10 वाहनों से अधिक का काफिला नहीं निकाला जायेगा। नामांकन भरने के समय रिटर्निग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की सीमा क्षेत्र तक केवल तीन वाहन ही जा सकेंगे। रिटर्निग अधिकारी के कक्ष में नामांकन भरते समय अभ्यर्थी अपने साथ अपना प्रस्तावक सहित केवल चार समर्थकों को ही ला सकता है। अत: अभ्यर्थी सहित नामांकन भरते समय रिटर्निंग अधिकारी के परिसर में कुल 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।




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