(दतिया)शस्त्रों का सार्वजनिक रूप लाने, ले जाने, प्रदर्शन करने, जुलूस आदि में प्रतिबंधित

  • 04-Oct-23 12:00 AM

दतिया 4 अक्टूबर (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दतिया संदीप माकिन द्वारा दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत दतिया जिले की सीमाओं के अंदर लोक शांति, सुरक्षा, व्यवस्था बनाये रखने के लिए शस्त्रों का सार्वजनिक रूप से लाने, ले जाने, प्रदर्शन करने, जुलूस आदि में प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं अन्य दण्ड़ात्मक प्रावधानो के अंतर्गत दंडनीय होगा।




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