
(दुर्ग) प्रतिबंधित क्षेत्र में भारी वाहन चलाकर बच्चे को पहुंचाय चोट,चालक गिरफ्तार
- 29-Sep-25 02:40 AM
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दुर्ग, 29 सितबंर (आरएनएस)। जिले की थाना सुपेला पुलिस ने पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र मे भारी वाहन चलकर नबालिक बालक को गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर किया है तथा आरोपी के विरूद्ध ग़ैर इरादतन हत्या का प्रयास एवं यातायात के नियमों का पालन ना कर लह रफ्तार से वाहन चलाने धारा 110 बीएनएस एवं 184 मोटरव्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही हाईवा वाहन जब्त किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार दुर्गेश धुर्वे निवासी डेरा बस्ती ने थाना सुपेला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया की 28.09.2025 के शाम सात बजे डेरा बस्ती आरक्षी नगर जहां बडी गाडिय़ों का आना जाना पूर्णता प्रतिबंधित है जानबुझकर गाडी को डेरा बस्ती आरक्षी नगर भीड भाड़ क्षेत्र मे घुसा कर अपने वाहन को तेजगती से एवं खतरनाक ढंग से लहराते हुये चलाकर यह जानते हुये भी कि भीड भरे जगह पर तेज गती से लहराते हुये ट्रक चलाने से रोड किनारे चल रहे लोगो के चपेट आकर बुरी तरह घायल होने एवं मृत्यु होने की स्थिति उतपन्न हो जायेगी फिर भी आरोपी ट्रक चालक द्वारा प्रार्थी के 10 वर्षीय बालक को चपेट मे लेकर गंभीर रूप से चोट पहुंचाया गया। जिससे बच्चे के बांया हाथ शरीर से अलग हो गया है तथा उसके पैर मे भी गंभीर चोंट आया है। घटना सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर घायल बालक की बेहतर ईलाज हेतु स्पर्श हॉस्पिटल सुपेला में भर्ती कराया गया तथा आरोपी वाहन चालक एव ंवाहन को त्तकाल भीड़ भाड़ ईलाके से थाना लाया गया। आरोपी से नाम पता पूछने पर अपना नाम रमेश्वर चौहान निवासी शास्त्री चौक केम्प 01 भिलाई का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से हाईवा ट्रक क्रमांक जेडवाय10जेड5526 को जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना सुपेला में धारा 110 बीएनएस 184 एमव्ही एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को दिनांक 29.09.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में न्यायालय पेश किया जा रहा है।
लोकेश
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