(देवघर)होली को लेकर विधि व्यवस्था व सुरक्षा के रहेंगें पुख्ता इंतजाम:-उपायुक्त

  • 12-Mar-25 12:00 AM

-आपसी सहयोग व सौहाद्र्रपूर्ण तरीके से मनायें होली व ईद का त्यौहार- उपायुक्त....उपायुक्त ने अनुमंडल, प्रखण्ड व पंचायत स्तर पर होली एवं ईद को लेकर शांति समिति की बैठक करने का दिया निर्देश....देवघर 12 मार्च (आरएनएस)। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी विशाल सागर के निर्देशानुसार होली एवं ईद के त्यौहार के अवसर पर विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला, अनुमंडल, प्रखण्ड व पंचायत स्तर के अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया है, ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाया जा सके। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, को निदेश दिया कि इस वर्ष होली का त्यौहार दिनांक 13.03.2025 एवं 14.03.2025 को मनाया जायेगा। साथ ही दिनांक 13.03.2025 की रात्रि में होलिका दहन तथा दिनांक 14.03.2025 को होली खेली जायेगी। ऐसे में होली के मौके पर दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस जवानों की तैनाती की गयी है। स्वास्थ्य विभाग व अग्निशमन विभाग को चौबिसों घंटे इमर्जेन्सी सेवा के लिए तैयार रहने का निदेश दिया गया है। साथ ही जिले के विभिन्न स्थानों पर दण्डाधिकारी व पुलिस बल के जवानों की तैनाती के अलावा सभी थाना के थाना प्रभारियों के क्षेत्रों की निगरानी करने का निदेश दिया गया है। इसके अलावे होली पर्व को लेकर उपायुक्त विशाल सागर ने प्रतिनियुक्त अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को होली की अगली सुबह तक पूरी चौकसी बरतने का निदेश सभी को दिया है। साथ ही होली के पर्व के दौरान दूसरों के सामान को जबरन उठाने, उसे होलिका में डालने की प्रवृति के प्रति आगाह करते हुए सभी पुलिस पदाधिकारियों को सचेत किया गया है। इसके अलावा होली के अवसर पर चौबिसों घंटे नियंत्रण कक्ष को चालू रखने का निदेश दिया गया है।होली व ईद के त्यौहार के अवसर पर निम्नांकित दिशा निर्देश जारी किया गया है-1. साम्प्रदायिक भावना, जातिगत भावना एवं धृष्टतावश किसी व्यक्ति विशेष के लकड़ी के सामानों को चुराकर होलिका दहन में डाल देना तथा रंग अबीर डालने के क्रम में प्रताडि़त करना।2. किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जबरदस्ती रंग डालना तथा अबीर-गुलाल आदि लगाना।3. होलिका दहन में प्राथमिकता के प्रश्न पर ग्रामीणों द्वारा अपने गॉंव की सीमा पार कर दूसरे गाँव में लुकारी फेंके जाने एवं बलपूर्वक दूसरों की लकडिय़ाँ, छप्पर आदि को आग में डाल दिये जाने के कारण।4. अभद्रता/अश्लील गायन/कीचड़/धूल आदि से होली खेले जाने के कारण।5. किसी जाति विशेष एवं सम्प्रदाय विशेष के ईलाके/धर्मिक स्थानों में झुमटा गाने वालों की टोली गुजरने एवं रूककर अश्लील गायन करने के कारण।6. किसी सम्प्रदाय विशेष के धार्मिक स्थलों पर कीचड़ आदि डाले जाने के कारण।7. महिलाओं के साथ जबरन छेड़छाड़ करना तथा रंग-अबीर एवं कीचड़ लगाना तथा महिलाओं को देखकर छींटाकसी करना एवं अश्लील गायन करना।8. वाहनों के ऊपर कीचड़ फेंकना एवं शीशे आदि को तोड़-फोड़ करना।9. मादक द्रव्य एवं मादक पदार्थ का सेवन कर अभद्र व्यवहार करना। 10. होलिका दहन के स्थान को लेकर विवाद उत्पन्न होना।इसके अलावे त्यौहार के अवसर पर उपायुक्त विशाल सागर ने संबंधित अधिकारी को निदेशित करते हुए कहा कि कई जगहों पर उपर्युक्त विन्दुओं के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी विवाद उत्पन्न होने एवं विधि-व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सद्भावना भंग होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में उपायुक्त ने होली के अवसर पर विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरतने के साथ सभी थाना प्रभारी/पुलिस निरीक्षक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि वे उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए होली के अवसर पर शांति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने हेतु एहतियाति बरतेंगें तथा निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें।




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