
(धमतरी) अवैध शराब तस्करी और बिक्री पर कसा शिकंजा
- 10-Oct-25 12:17 PM
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0 एक ही शाम में 37 केस दर्ज
धमतरी, 10 अक्टूबर (आरएनएस)। धमतरी जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज हो गई है। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को स्कूटी से शराब परिवहन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा, जबकि दूसरे मामले में अवैध रूप से शराब बेचने वाले पर भी कानूनी शिकंजा कसा गया। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और पिलाने के 37 मामलों में भी कार्रवाई की गई है।
स्कूटी में ले जा रहा था शराब, पुलिस ने धरदबोचा
सिहावा रोड स्थित शराब दुकान से अवैध शराब ले जा रहे युवक को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी मुकेश कुमार नागेश (उम्र 33 वर्ष), निवासी साल्हेवार पारा, धमतरी को स्कूटी क्रमांक ष्टत्र-05-्रक्च-2249 के साथ पकड़ा। उसके पास से 30 पौवा (5.4 लीटर) देशी प्लेन शराब, जिसकी कीमत 2,400 रुपये है, के साथ वाहन और दस्तावेज जब्त किए गए। कुल जब्त संपत्ति की कीमत करीब 12,400 रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।
भखारा में अवैध शराब बेचते पकड़ा गया युवक
थाना भखारा पुलिस को सूचना मिली कि जुनवानी गौठान के पास एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से मोहनलाल ध्रुव (उम्र 30 वर्ष) निवासी डाही, थाना कुरूद को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 15 पौवा देशी प्लेन शराब (कीमत 1,350 रुपये) और 750 रुपये नकद बरामद किए गए। आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख) के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
जिलेभर में एक साथ चला विशेष अभियान, 37 प्रकरण दर्ज
धमतरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले के सार्वजनिक स्थलों, ढाबों और ठेलों पर शराब सेवन और परोसने की गतिविधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया। यादव ढाबा, अपना ढाबा, पंचू ढाबा (कुरूद), झुमुक यादव ठेला, समीर, देवांगन, बिट्टू, फ्रेंड्स फ्रेंड्स ढाबा (भखारा), धर्मेंद्र, सोमनाथ और देशी रसोई ढाबा (मगरलोड) जैसे स्थलों पर छापेमारी की गई। अभियान के तहत कुल 37 मामलों में आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं 34(सी), 34(1)(ख), 36(च)(ए), 36(च)(1) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
पुलिस की सख्त चेतावनी
धमतरी पुलिस ने सभी ढाबा संचालकों और आम नागरिकों को सख्त हिदायत दी है कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने या पिलाने की अनुमति नहीं है। नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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