(धमतरी) दीपावली पर्व पर शासन कर्मचारियों को अग्रिम वेतन भुगतान के निर्देश

  • 16-Oct-25 03:22 AM

धमतरी, 16 अक्टूबर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार दीपावली पर्व के अवसर पर शासकीय कर्मचारियों को माह अक्टूबर 2025 का वेतन अग्रिम रूप से प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 206(1) के तहत सामान्यत: कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान माह के अंतिम दो कार्य दिवसों में किया जाता है, किंतु शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में माह अक्टूबर 2025 का वेतन दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर 2025 को अग्रिम रूप से भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग के निर्देशानुसार सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों के वेतन देयक समय पर तैयार कर संबंधित कोषालय में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही, दिनांक 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को भी राज्य के समस्त कोषालय एवं उपकोषालय खुले रहेंगे, ताकि वेतन देयकों का भुगतान सुचारु रूप से सुनिश्चित किया जा सके। मजदूरी, मानदेय, पारिश्रमिक आदि अन्य मदों में भी नियमानुसार उक्त तिथियों अथवा पश्चात्वर्ती तिथियों में अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा। राज्य शासन के अंतर्गत आने वाले निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य एजेंसियां भी अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्तानुसार अग्रिम भुगतान पर विचार कर सकती हैं। कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए वेतन देयक समय पर तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करें, ताकि दीपावली पर्व के पूर्व कर्मचारियों को वेतन भुगतान में किसी प्रकार की विलंब न हो।




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