(धार)उच्च न्यायालय द्वारा विधायक उमंग सिंघार के विरुद्ध पंजीकृत एफआईआर निरस्त

  • 02-Dec-23 12:00 AM

धार,02 दिसंबर (आरएनएस)। गंधवानी से विधायक एवं पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के विरुद्ध पुलिस थाना गंधवानी द्वारा दिनांक 09.11.2023 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के धरा 34 (2) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धरा 123 तथा भारतीय दंड सहित, 1860 की धरा 171-क्च, 188 एवं 120-बी के तहत दर्ज किया गया था।उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को विधायक उमंग सिंघार द्वारा दिनांक 09.11.2023 को ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण की अंतिम सुनवाई दिनांक 30.11.2023 को के गयी जिसमें याचिकाकरता की ओर से अधिवक्ता श्री विभोर खंडेलवाल द्वारा तथा राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अच.स. रूपरा द्वारा पैरवी की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.11.2023 द्वारा पारित करते हुए उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया है।उक्त आदेश के आने के बाद विधायक उमंग सिंघार के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। विधायक उमंग सिंघार के विरुद्ध प्रशासन द्वारा पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज किया गए थे परंतु सभी प्रकरणों में विधायक उमंग सिंघार को न्यायालय का सहारा प्राप्त हुआ तथा सभी प्रकरण निरस्त कर दिए गए।राजनीतिक गलियारों में भी यह चर्चा हो रही है के प्रशासन द्वारा लगातार उमंग सिंघार को निशाने पर लिया जा रहा है परंतु हर बार उमंग सिंघार शासन के बिछाए हुए जाल को भेद कर अपना राजनीतिक कद बढ़ा देते हैं।




Related Articles

Comments
  • No Comments...

Leave a Comment