(धार)बगैर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित अवकाश, प्रकाशन पर प्रतिबंध, रात 10 के बाद नहीं बजेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्र

  • 10-Oct-23 12:00 AM

धार 10 अक्टूबर (आरएनएस)। जिले में आदर्श आचरण आदर्श संहिता लागू हो गई है। जिसके तहत 17 नवंबर (शुक्रवार) को मतदान तथा 3 दिसंबर (रविवार) को मतगणना कार्य संपादित किया जाना है। जिला दंडाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण करवाने हेतु धार जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किए जाने का प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति सक्षम अधिकारी (अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घंटे पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग किसी भी आम सभा, जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम तथा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।रात 10 के बाद नहीं बजेंगे यंत्रकिसी भी प्रकार के ध्वनि प्रबंधकों का प्रयोग रात्रि में 10बजे से प्रात: 6 के मध्य नहीं किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रात: 8 बजे के पूर्व या रात्रि 10 बजे के बाद नही दी जाएगी। वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जाएगी। यह आदेश 5 दिसंबर 2023 तक प्रभावशील रहेगा। इधर जिले की निर्वाचन सीमा क्षेत्र के भीतर के समस्त होटल, धर्मशाला, लॉज मालिकों को ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी दैनिक देने के निर्देश दिए गए है।अवकाश पर प्रतिबंध निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक जिले के समस्त शासकीय अशासकीय, निगम मण्डल, स्थानीय निकाय के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश कलेक्टर ने जारी किए है। वहीं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आवंटित शासकीय वाहन भी तत्काल प्रभाव से निर्वाचन व्यवस्था के तहत अधिग्रहित किए जा रहे है। प्रकाशकों पर प्रतिबंध निर्वाचन पर्चा, पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक-प्रकाशकों पर भारत निर्वाचन आयोग के नियम-निर्देशों के तहत प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने धार जिले की राजस्य सीमाओं के भीतर इस बाबद आदेश जारी कर दिए है। उक्त आदेश-निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित मुद्रक- प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ईव्हीएम मैनेजमेंट के संबंध में हुई बैठकईव्हीएम मैनेजमेंट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 201 की बैठक मंगलवार को जिला पंचायत धार (पुरानी) के सभाकक्ष में सोहन सिंह झणिया नोड़ल अधिकारी ईव्हीएम मैनेजमेंट कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारी, कर्मचारियों को ईव्हीएम मैनेजमेंट के संबंध में जानकारी दी गई।




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