(प्रयागराज)इरफान सोलंकी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ
- 25-Sep-25 12:00 AM
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गैंगस्टर में भी हाईकोर्ट से मिली जमानतप्रयागराज 25 सितंबर (आरएनएस)। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में भी उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच इरफान की याचिका मंजूर करते हुए उनके भाई रिजवान और इजराइल आटे वाला को भी राहत दी है। दोनों की भी जमानत याचिका मंजूर हो गई है। इरफान दो साल से जेल की सलाखों में हैं।कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान विधायक थे। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। उपचुनाव में इरफान की पत्नी ही यहां से विधायक चुनी गई थीं। इरफान सोलंकी पिछले 24 महीनों से महाराजगंज जेल में बंद हैं, जबकि अन्य आरोपी कानपुर जेल में हैं। न्यायमूर्ति समीर जैन ने गुरुवार दोपहर में फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई की और दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद गत दो सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। याची की ओर से अधिवक्ता इमरानउल्लाह और विनीत सिंह ने पक्ष रखा। तीनों के खिलाफ कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।महराजगंज जिला कारागार में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला के खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाने में यह मुकदमा दिसंबर 2022 में दर्ज हुआ था। जमानत के समर्थन में कहा गया था कि इरफान सोलंकी के विरुद्ध राजनीतिक रंजिश के कारण मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। तीनों अभियुक्तों को अन्य सभी मुकदमों में ज़मानत मिल चुकी है। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी जमानत मंजूर की जाए। कोर्ट ने तथ्यों पर विचार के बाद इरफान सोलंकी सहित तीनों आरोपियों की ज़मानत मंजूर कर ली है।
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