(प्रयागराज)मौलाना आजाद इंटर कॉलेज मेरठ के विरुद्ध छात्रवृत्ति गवन के मामले में प्रबंधक के विरुद्ध चल रही निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक
- 08-Oct-25 12:00 AM
- 0
- 0
शिकायतकर्ता नीतू राणा तत्कालीन सब इंस्पेक्टर आर्थिक अपराध संगठन मेरठ को नोटिस जारीप्रयागराज 8 अक्टूबर (आरएनएस)। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने याची शकील अहमद प्रबंधक मौलाना आजाद इंटर कॉलेज ललियाना मेरठ के अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर याची के विरुद्ध चल रही निचली अदालत की कार्रवाई पर छात्रवृत्ति के गबन के मामले में रोक लगा दिया है।याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि तत्कालीन उप निरीक्षक नीतू राणा आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन मेरठ ने भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली लगभग तीन करोड रुपए की अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति धनराशि की जाँच में मौलाना आजाद इंटर कॉलेज ललियाना के संचालक शकील अहमद व प्रधानाचार्य आरिफ एवं अच्छन खा द्वारा स्कूल को वर्ष 2010-11 में मिली छात्रवृत्ति 33,78,135 रुपए को तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम व संजय त्यागी तत्कालीन लिपिक द्वारा मिलकर समस्त धनराशि गबन कर हड़प किए जाने की जांच करने के उपरांत मुकदमा वर्ष 2016 में थाना किठौर ,मेरठ में दर्ज कराया था।याची के अधिवक्ता ने बताया कि याची के ऊपर फर्जी प्रपत्र बनाकर छात्रवृत्ति गबन किए जाने का आरोप पूरी तरीके से झूठ है याची ने छात्रवृति की समस्त धनराशि को चेक के द्वारा कुल 682 बच्चों को बैंक में चेक के द्वारा वितरण किया है जिसमें विवेचना अधिकारी ने 82 बच्चों व उनके माता-पिता के द्वारा छत्रवृति मिलने का बयान भी दर्ज किए हैं लेकिन इसके बावजूद याची के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल कर दी गई।याची के विरुद्ध कोई भी ठोस साक्षय रिकॉर्ड पर नहीं है जबकि अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस बात को मानने से इनकार नही किया कि बच्चों का उनके माता-पिता ने अपना बयान दर्ज कराया है और छात्रवृत्ति उनके बीच में बाटी है।याची के अधिवक्ता ने बताया बैंक मैनेजर ने भी अपने बयान दर्ज कराया है कि बच्चों को चेक के द्वारा समस्त छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण किया गया है। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि शत प्रतिशत छात्रवृत्ति का वितरण निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है।
Related Articles
Comments
- No Comments...