(प्रयागराज)श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज
- 23-Oct-24 12:00 AM
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हाईकोर्ट ने कहा- 18 केस एक साथ सुने जाएंगेप्रयागराज 23 अक्टूबर (आरएनएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज कर दी। अब कोर्ट सभी 18 वाद एक साथ सुनेगा। इससे पहले 16 अक्टूबर को हिंदू और मुस्लिम पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था।श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया- श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 18 मामलों को एक साथ सुने जाने के लिए कोर्ट ने फैसला दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल एप्लिकेशन दाखिल की। इसी पर आज हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुना दिया है।दोपहर 2 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई जो 3.30 बजे तक चली। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये वाद सुनवाई योग्य नहीं हैं। सभी मुकदमों की अलग-अलग सुनवाई की जाए। इस पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष की तरफ से कहा गया कि मामला उलझाया जा रहा है। रिकॉल एप्लिकेशन मामले को उलझाने के लिए दाखिल की गई है।एक अगस्त को हाईकोर्ट का आदेश 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगीश्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने एक अगस्त को मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह का ढाई एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं है। वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि का गर्भगृह है।मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि 1968 में हुए समझौते के तहत मस्जिद के लिए जगह दी गई थी। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं। हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई लायक नहीं हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष की इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
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