
(बलौदाबाजार-भाटापारा) बाउंड ओवर कार्यवाही का उल्लंघन करने वाले चार लोगों पर 50-50 हजार जमा करने का आदेश
- 29-Sep-25 02:51 AM
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बलौदाबाजार-भाटापारा, 29 सितबंर (आरएनएस)। बाउंड ओवर कार्यवाही का उल्लंघन करने के मामले में 04 आरोपियों को बंधपत्र की राशि जमा करने के लिए आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश थाना भाटापारा शहर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम भाटापारा द्वारा आदेश पारित किया गया। सभी आरोपी अवैध मादक पदार्थ गांजा पीते हुए पकड़े गए थे तथा नशे का सेवन कर अपराधिक कृत्यों को लगातार अंजाम दे रहे थे।
मामले में आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 126,135 के तहत 50-50 हजार सक्षम प्रतिभूति पेश करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में अनावेदकों द्वारा पुन: कोई भी व्यतिक्रम नहीं किए जाने हेतु 50-50 हजार का निजी मुचलका जमानत नामा स्वीकृत कराया गया था, जिस पर थाना प्रभारी भाटापारा शहर द्वारा अनावेदकों के बाउंड ओवर का उल्लंघन किए जाने से उनके बाउंड ओवर राशि जप्त किए जाने का उल्लेख करते हुए एसडीएम कार्यालय भाटापारा में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। तत्संबंध में अनावेदकों को एसडीएम कार्यालय भाटापारा में उपस्थित किया गया, जिसमें अनावेदकों के द्वारा पूर्व में निष्पादित बाउंड ओवर का उल्लंघन किया जाना स्वीकार किया गया। उक्त के संबंध में एसडीएम भाटापारा द्वारा अनावेदकों के बंधपत्र का उल्लंघन करना पाए जाने से अनावेदकों को उक्त राशि 50-50 हजार तत्काल जमा करने हेतु आदेशित किया गया है।
बता दें कि आरोपियों डूमेंद्र साहू उम्र 25 साल निवासी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड भाटापारा,दिनेश साहू उम्र 27 साल निवासी परशुराम वार्ड भाटापारा,महेश साहू उम्र 19 वर्ष निवासी परशुराम वार्ड भाटापारा तथा रोशन कश्यप उम्र 28 साल निवासी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर को अवैध मादक पदार्थ गांजा पीते हुए पकड़ा गया था। साथ ही थाना का रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, जिसमें अनावेदकों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया गया। इस तरह अनावेदकगण नशे का सेवन कर अपराधिक कृत्यों को लगातार अंजाम दे रहे थे, जिस पर थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा बाउंड ओवर की कार्रवाई कर प्रकरण एसडीएम कार्यालय भाटापारा में प्रस्तुत किया गया, जिसमें एसडीएम कार्यालय द्वारा 50-50 हजार बाउंड ओवर बंधपत्र की राशि तत्काल जमा करने हेतु आदेश पारित किया गया है।
लोकेश
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