(बस्ती)ट्रक की मरम्मत राशि भुगतान करने का आदेश
- 20-Oct-24 12:00 AM
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बस्ती 20 अक्टूबर (आरएनएस)। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने ट्रककी मरम्मत में हुए खर्च 882707 रुपए को ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने बीमा कंपनी पर 130000 रुपए हर्जाना भी लगाया है। नगर थाना क्षेत्र के बेलाड़ी गांव निवासी अनिल कुमार सिंह ने अपने एडवोकेट के माध्यम से उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दाखिल किया। विवरण के अनुसार अनिल सिंह ने एक ट्रक खरीदा था। उसका बीमा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा पॉलिसी नौ मई 2021 से आठ मई2022 तक वैध थी।एक अप्रैल 2022 को अनिल सिंह का ट्रक पलट गया था। सूचना दूसरे ही दिन बीमा कंपनी को दे दी थी। कंपनी ने सर्वेयर नियुक्त किया। सर्वेयर रिपोर्ट बीमा कंपनी को सौंप दिया। प्रपत्रों के साथ बीमा क्लेम की मरम्मत धनराशि प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया। बीमा कंपनी ने इन्कार कर दिया। विवश होकर पीडि़त ने मुकदमा दाखिल किया गया। विपक्षी की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होकर के जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। कहा गया की बीमा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इसलिए मरम्मत धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने माना कि बीमा कंपनी ने अपने ग्राहक के ट्रक की मरम्मत का खर्च न देकर सेवाओं में लापरवाही की है अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अगर निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो 12 फीसदी ब्याज भी देना होगा।
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