(बागेश्वर)आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दी कानून की जानकारी

  • 05-Feb-25 12:00 AM

बागेश्वर,05 फरवरी (आरएनएस)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बीआरसी कपकोट में न्यायिक विधिक शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने महिलाओं के यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, प्रतिषेध तथा निदान) अधिनियम(पोस एक्ट) 2013 विषय पर विस्तृत जानकारी दी। उक्त अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ शारीरिक संपर्क तथा यौन प्रगति, यौन संबंधों की मांग अथवा अनुरोध, यौन टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना कानूनन अपराध है। शिकायत समिति को पीडि़त महिला अपनी शिकायत लिखित रूप में यौन उत्पीडऩ की तिथि से तीन माह के भीतर कर सकती है। इसके अलावा कार्यकत्रियों को साइबर क्राइम, बाल विवाह, नशे से होने वाले दुष्परिणाम, नालसा हेल्पलाइन नम्बर 15100 एवं नालसा(गरीबी उन्मूलन का प्रभावी कार्यान्वयन) योजना, 2015 विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।




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