(बागेश्वर)चरस तस्करी के आरोपी को दस साल की कठोर कारावास

  • 19-Oct-23 12:00 AM

बागेश्वर,19 अक्टूबर (आरएनएस)। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दस साल का कठोर करावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।




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