
(बिलासपुर) ईडी अधिकारी पर मारपीट और दबाव डालने का आरोप, हाईकोर्ट ने दिए जांच के निर्देश
- 06-Oct-25 01:46 AM
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बिलासपुर, 06 अक्टूबर(आरएनएस)। कारोबारी हेमंत चंद्राकर द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी पर मारपीट कर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयान देने का आरोप लगाए जाने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीडि़त हेमंत चंद्राकर को मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्हें आरोपी अधिकारी के खिलाफ अलग से आवेदन प्रस्तुत करने और मेडिकल जांच के लिए भी याचिका दाखिल करने के लिए कहा गया।

बता दें कि हेमंत चंद्राकर ने कोतवाली थाने में दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि ईडी अधिकारी उनसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयान देने का दबाव बना रहे थे। शिकायत में कहा गया है कि उन्हें 29 सितंबर को सुबह 10:30 बजे ईडी कार्यालय बुलाया गया और पूछताछ रात 8:30 बजे तक चली। इसके बाद उन्हें अगले दिन फिर हाजिऱ होने के लिए कहा गया।
चंद्राकर का कहना है कि पूछताछ के दौरान न केवल मानसिक रूप से प्रताडि़त किया गया बल्कि शारीरिक तौर पर भी दबाव बनाया गया ताकि वे यह कबूल करें कि कांग्रेस नेताओं और उनके एजेंटों ने विभिन्न कार्यों के बदले में कमीशन लिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईडी अधिकारियों ने उनके परिवार पर भी बयान देने का अवैधानिक दबाव डाला। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी ने थर्ड डिग्री का प्रयोग करने के आरोपों से इनकार किया।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी के वकील का बयान रिकॉर्ड पर लिया और पीडि़त को मजिस्ट्रेटी बयान और मेडिकल जांच के माध्यम से अपनी बात रखने की अनुमति दी। फिलहाल, मामला न्यायालय की निगरानी में हैै।
लोकेश
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