
(बिलासपुर) नशीले इंजेक्शन तस्करी के दो आरोपी दोषी करार
- 30-Sep-25 09:48 AM
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0- 15-15 वर्ष की सजा और जुर्माना
बिलासपुर, 30 सितंबर (आरएनएस)। थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में विशेष न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.5-1.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) श्रीमती किरण त्रिपाठी द्वारा सुनाई गई।

मामला अपराध क्रमांक 112/2024, धारा 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित है, जिसमें थाना सिविल लाइन पुलिस ने उस्लापुर रेलवे स्टेशन के पास से 75 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए थे। इस मामले में अजीत साहू एवं घनश्याम साहू, निवासी जिला अनूपपुर (म.प्र.), को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक अमृत साहू द्वारा की गई, जिन्होंने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध ठोस चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों को मान्य मानते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। विशेष न्यायालय के फैसले के अनुसार, दोनों आरोपियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है।
इस महत्वपूर्ण प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर ने उपनिरीक्षक अमृत साहू की सराहना करते हुए उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
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