(बिलासपुर) नशे के सौदागर अजय चक्रवर्ती की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर किया गया फ्रीज

  • 13-Sep-25 02:41 AM

बिलासपुर,13 सितम्बर (आरएनएस)। बिलासपुर पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ  के तहत एक बड़ी कार्यवाही करते हुए मामले के आरोपी अजय चक्रवर्ती द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज किया गया है।
बता दें कि आरोपी अजय चक्रवर्ती के विरुद्ध बिलासपुर एवं जबलपुर जिलों में एनडीपीएस एक्ट के कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धनराशि को वैध दिखाने के लिए आरोपी ने अपनी पत्नी एवं एक परिचित महिला के नाम पर भूमि खरीदी और मकान निर्माण कराया था। यह कार्रवाई वर्ष 2021 में आरोपी अजय चक्रवर्ती के विरुद्ध तोरवा थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण की वित्तीय जांच करने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्देशित करने पर पुन: प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप की गई।
फ्रीज की गई संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1.20 करोड़ है। यह संपत्तियाँ आवासपारा सिरगिट्टी एवं टिकरापारा, जिला बिलासपुर में स्थित हैं। सम्पूर्ण कार्रवाई के बाद संपत्ति को न्यायालय को भेजा गया है।
इस उल्लेखनीय कार्यवाही में सिरगिट्टी थाना के प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया। उनके इस सराहनीय योगदान पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उन्हें नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है।
अब तक बिलासपुर जिले में कुल 6 प्रकरणों में 17 व्यक्तियों की अवैध संपत्तियाँ चिन्हित कर फ्रीज की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ रुपये है।
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