(बिलासपुर) पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को मुआवजा देने का आदेश
- 09-Oct-25 06:33 AM
- 0
- 0
बिलासपुर, ०९ अक्टूबर (आरएनएस)। धमतरी जिले के अर्जुनी थाने में युवक की हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसे कस्टोडियल टॉर्चर और मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है और राज्य सरकार को पीडि़त परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता दुर्गा देवी कैठोलिया ने बताया कि उनके पति दुर्गेंद्र कैठोलिया को पुलिस ने 29 मार्च 2025 को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। 31 मार्च को कोर्ट में पेशी के दौरान वे पूरी तरह स्वस्थ थे। लेकिन उसी शाम जब उन्हें वापस थाने लाया गया, तो कुछ ही घंटों के भीतर उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हिरासत में दुर्गेंद्र को बेरहमी से पीटा गया और उन्हें थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया, जिससे उनकी जान चली गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुर्गेंद्र के शरीर पर 24 चोटों के निशान दर्ज हैं, जो मौत से पहले के बताए गए हैं। मौत का कारण दम घुटना बताया गया है। पुलिस ने परिजनों को पहले कहा कि दुर्गेंद्र की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। शव मिलने पर परिजनों ने जब शरीर पर गंभीर चोटों के निशान देखे, तो हंगामा कर दिया और उच्चाधिकारियों से शिकायत की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य यह साबित करते हैं कि मृतक की मौत पुलिस की अमानवीय यातना से हुई है, जो सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा, जब कोई व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में होता है और उसकी मौत होती है, तो उसके कारणों को स्पष्ट करना राज्य की जिम्मेदारी है। इसमें विफलता गंभीर संवैधानिक उल्लंघन है।
मुआवजे का आदेश
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मृतक की पत्नी दुर्गा देवी को 3 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाए और मृतक के माता-पिता को प्रत्येक को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। यह राशि 8 हफ्ते के भीतर प्रदान करने के निर्देश हैं। यदि तय समयसीमा में भुगतान नहीं होता, तो उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लागू होगा।
बंछोर
000
Related Articles
Comments
- No Comments...