(बिलासपुर) हाईकोर्ट की मुहर : बर्खास्त बीएड शिक्षकों का समायोजन वैध, याचिका खारिज

  • 27-Sep-25 09:00 AM

बिलासपुर27 सितबंर (आरएनएस )।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 2621 बर्खास्त बीएड योग्य सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक (विज्ञान/लैबोरेटरी) पदों पर पुन: समायोजित करने के फैसले को वैधानिक ठहराया है। न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने इस फैसले को न तो अवैध माना और न ही मनमाना करार दिया।

यह मामला तब सामने आया जब जांजगीर-चांपा निवासी संजय कुमार और मुंगेली निवासी विजय कश्यप ने अप्रैल 2025 में सरकार द्वारा लिए गए इस समायोजन निर्णय को अदालत में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार सहायक शिक्षक के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाने चाहिए, लेकिन सरकार ने नियमों को दरकिनार कर पूर्व बर्खास्त शिक्षकों को नियुक्त कर दिया।वहीं, राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि कुल 4422 रिक्त पदों में से 2621 पदों पर उन्हीं शिक्षकों को समायोजित किया गया, जिन्हें अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट के आदेश के चलते बर्खास्त किया गया था। ये सभी शिक्षक बीएड योग्यताधारी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब डीएड योग्यता अनिवार्य हो गई, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का यह निर्णय नियमों के दायरे में है और इसमें कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई। इसके साथ ही याचिका को खारिज कर सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया। यह फैसला राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक अहम संकेत है कि योग्य और पूर्व सेवा दे चुके शिक्षकों को नियमों के तहत फिर से अवसर दिए जा सकते हैं।
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