(बोकारो)झारखंड अभिभावक महासंघ की आवश्यक बैठक संपन्न
- 08-Oct-23 12:00 AM
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बोकारो 8 अक्टूबर (आरएनएस)। झारखंड अभिभावक महासंघ की मासिक बैठक सरना धर्म स्थल मैदान सेक्टर 4 में आहूत की गई।जिसकी अध्यक्षता नीरज पटेल ने की। बैठक में मुख्य अतिथि अभिभावक महासंघ के जिला संरक्षक राकेश मधु उपस्थित हुए।बैठक में दर्जनों अभिभावक उपस्थित हुए । जिसमें डीएवी स्कूल ,एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल ,सेंट जेवियर, जीजीपीएस, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल एवं अन्य स्कूलों के अभिभावक उपस्थित हुए।कई अभिभावकों ने इन विद्यालयों के ऊपर मनमानी स्कूल फीस वसूलने के साथ-साथ स्कूल बसों का फीस भी मनमाने ढंग से लेने का आरोप लगाया।। वही झारखंड अभिभावक महासंघ के जिला अध्यक्ष नीरज पटेल ने कहा अभिभावकों की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए नित नए-नए हथकंडे बोकारो के निजी विद्यालय अपना रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से पहले पायदान पर डीपीएस स्कूल है। सेक्टर 4 डीपीएस स्कूल के द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया था वैसे अभिभावकों के लिए जो स्कूल फीस समय पर नहीं भर पा रहे हैं जिसमें प्रतिदिन लेट फाइन 20 रूपए स्कूल फीस में जोड़कर लिया जाएगा। इसके ख़िलाफ़ झारखंड अभिभावक महासंघ ने एक ज्ञापन बोकारो जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया था जिस पर आज तक कोई भी कार्रवाई या शो कओज स्कूल पर नहीं किया गया इससे जिला शिक्षा पदाधिकारी की कार्यशैली संदेह के घेरे में प्रतीत होती है। वही बोकारो के जितने भी निजी विद्यालयों के द्वारा स्कूल बसों का परिचालन करवाया जा रहा है उसमें मनमाना शुल्क लिया जा रहा है एक ही रूट के लिए किसी स्कूल का बस शुल्क 800 है तो किसी का 1000 इस पर जिला परिवहन विभाग को संज्ञान लेना चाहिए एवं इसका शुल्क का निर्धारण भी करना चाहिए शुक्ल का निर्धारण किलोमीटर पर होना चाहिए साथ ही इन बसों में जो भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को लाया लेजाया जा रहा है इस पर भी जिला परिवहन विभाग को एक्शन लेने की जरूरत है। जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग ऐसे निजी विद्यालय के ऊपर कार्रवाई करें अभिभावक महासंघ इसकी मांग करता है और अभिभावक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल इस विषय पर जल्द ही उपायुक्त एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला परिवहन विभाग से मिलेगा। और इसकी जांच की मांग करेगा। झारखंड अभिभावक महासंघ के जिला संरक्षक राकेश मधु ने मुख्य मांगों की फ़ेह लिस्ट जारी की है । झारखंड राज्य में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017, 07 जनवरी 2019 से प्रभावी है जिस के प्रावधानों के तहत प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में शुल्क कमिटी का गठन होना है साथ ही प्रत्येक निजी विद्यालय में स्कूल प्रबंधन कमेटी के अतिरिक्त शुल्क कमेटी का गठन करना है को जल्द लागू किया जाए।किसी भी विद्यालय द्वारा अभी तक शुल्क कमेटी की सूची अपने वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है कमेटी बनाकर स्कूल वेबसाइट पर अपलोड करें।निजी विद्यालय के द्वारा जो बसों का परिचालन करवाया जा रहा है उसका भी शुल्क का निर्धन जिला परिवहन विभाग जल्द करें।महासंघ के उपाध्यक्ष शंभू प्रसाद, धनराज चौधरी महा सचिव अजित कुमार ठाकुर, सचिव सुनील कुमार, प्रभा भारती, रमेश प्रसाद सिंह, विश्राम कुमार,रंजीत कुमार, अनिल कुमार , रविंद्र कुमार, हेमलाल महतो आदि अभिभावक शामिल हुए।
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