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बोकारो 7 अक्टूबर (आरएनएस)। बोकारो के चतुर्थ जिला एवम सत्र न्यायाधीश गरिमा मिश्रा की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी आयुष कुमार को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया। सूचक ने बी एस सिटी थाना में आवेदन देकर कहा था कि आरोपी ने उसके पुत्री को दहेज के लिए तंग करता था जिसके कारण शादी के दो महीने के अंदर ही फांसी लगा कर आत्म हत्या कर ली।आरोपी घटना के समय से ही जेल में बंद था। विचारण के पश्चात एस टी केस नंबर 99/24 में न्यायालय ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। आरोपी की ओर से युवा अधिवक्ता रणजीत गिरि ने बहस करते हुए कहा की आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पुलिस बेवजह निर्दोष को अपराधी बनाने पर तुली हुई थी। आरोपी ने कभी भी दहेज के लिए कोई दवाब नही बनाया था। दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी आयुष कुमार को रिहा कर दिया।
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