(बोकारो)नाबालिक को भगाने का आरोपी बाइज्जत बरी

  • 19-Oct-23 12:00 AM

बोकारो 19 अक्टूबर (आरएनएस)। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय सह पॉक्सो अदालत राजीव रंजन की अदालत ने बी एस सिटी थाना कांड संख्या 126/23 के आरोपी जितेंद्र कुमार महतो को सबूत के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। पॉक्सो 64/23 में धारा 366 ए/376 भा द वी तथा 6 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों पर आरोप था कि उसने नाबालिक को भगा कर उसके साथ शादी रचा लिया। अदालत में आरोपी की ओर से युवा अधिवक्ता रणजीत गिरि ने बचाव करते हुए दलील दी की आरोपी ने कोई अपराध नही किया था बल्कि उसे फंसाया गया है। गवाहों के बयान एवम परिस्थिति जन्य सबूतो के आधार पर आरोपी के खिलाफ कोई प्रयाप्त सबूत नहीं मिलने के कारण न्यायलय द्वारा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी जितेंद्र कुमार महतो को न्यायलय द्वारा दोषमुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया।




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