(बोकारो)बोकारो थार्मल प्लांट में जांच के दौरान डीटीओ ने छोटे एवं बड़े कुल 35 वाहनों से वसूला 3 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना

  • 03-Nov-23 12:00 AM

-दूसरे राज्यो से बिना परमिट के आने वाले वाहनों पर की गई कार्रवाई । बोकारो 3 नवंबर (आरएनएस।दूसरे राज्यो से बिना परमिट के बोकारो थार्मल प्लांट आने वाले वाहनों पर कार्रवाई हेतु शुक्रवार को बोकारो थर्मल के विभिन्न चौक चौराहो पर विशेष रूप से सघन वाहन जांच अभियान जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर के द्वारा चलाया गया। इस दौरान बीटीपीएस मोड़ पर जांच के दौरान बिना मानक के चलाने वाले करीब 35 वाहनों को पकड़ कर, लगभग 3 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान डीटीओ बोकारो ने बताया कि मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जो बिना मानक के वाहन चलाने वाले चालको को सबक सिखाया तथा उनपर आर्थिक जुर्माना लगाया गया। साथ ही दूसरे राज्यो से बिना परमिट के आने वाले वाहनों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह का जांच जिले में लगातार चलाया जाएगा। बिना परमिट वाहन चलाने वाले मालिको पर जुर्माना लगाया.जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती वंदना शेजवलकर ने बताया कि सड़क सुरक्षा के तहत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छोटे व बड़े वाहनो के सभी तरह के पेपर, हैलमेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, व्यवसायिक वाहनों का परमिट एवं सीट बेल्ट की जांच की गई। विशेष जांच अभियान के तहत शुक्रवार को बीटीपीएस मोड़ पर बिना मानक के वाहन चलाने वाले चालको को सबक सिखाते हुए उनपर आर्थिक जुर्माना लगाया गया। *इसके तहत छोटे बड़े कुल 35 वाहनों से 3 लाख रुपये का जुर्माना लिया गया उन्होंने आगे बताया कि कोई भी व्यवसायिक वाहन बिना परमिट का वाहन परिचालन किया जाता है तो वह मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 192(्र) का उल्लंघन करता है। इसके लिए वाहन मालिकों को परमिट लेना आवश्यक है। बिना परमिट वाहन चलाने पर जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना परमिट वाहन चलाना गैरकानूनी भी है।




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