(भपोाल)समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री द्वारा भोपाल कलेक्टर को 47 पृष्ठीय 17 बिन्दुओं का ज्ञापन सौंपकर माँग की गई
- 18-Jul-25 12:00 AM
- 0
- 0
भोपाल 18 जुलाई (आरएनएस)। तत्कालीन प्रमुख सचिव (राजस्व) श्रीमती माला श्रीवास्तव की रिपोर्ट के आधार पर भोपाल रियासत की विवादित मर्जर संपत्ति, शत्रु संपत्ति, इनायतनामा संपत्ति, हिब्बानामा संपत्ति, विवादित नवाबी संपत्ति का विवाद हल होने तक इन संपत्तियों की खरीदी-बेची, बिल्डिंग परमिशन, प्रॉपर्टी हस्तांतरण, नामांतरण, अनापत्ति, रजिस्ट्री पर रोक लगाई जावे। *इस माँग का मुख्य आधार हैं कि भोपाल की विवादित मर्जर संपत्ति के विवाद पर माननीय हाईकोर्ट, जबलपुर ने पिटीशन 6054/2001 में दिनांक 16/01/2002 के आदेश में भोपाल की विवादित मर्जर भूमि के खरीदी-बेची, परमिशन, हस्तांतरण पर रोक लगाई थी, जिसके परिपालन में कलेक्टर, भोपाल ने आदेश क्रमांक-3394/नजूल-02/भोपाल, दिनांक 23/03/2002 से मर्जर संपत्तियों के नामांतरण, खरीदी-बेची पर रोक लगाई थी।*भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय, दिल्ली मुख्यालय द्वारा पत्र क्रमांक - स्नद्बद्यद्ग हृश. ष्टश्वक्कढ्ढ/ष्ठश्वरु/31/3/2025/135 दिनांक 08/05/2025 के बिन्दु 2 पर शत्रु सम्पत्ति मामले में उल्लेख किया गया कि - वर्तमान में भोपाल सहित सभी जिलों में ऐसी सम्पत्तियों का पता लगाने संयुक्त निरीक्षण चल रहा है। हमारी माँग है कि इस संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जावे।*क्रिएशन एंड प्रोजेक्शन डॉटकॉम, भोपाल के संचालक एवं समाज सेवी अमिताभ अग्निहोत्री ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि - भोपाल की शत्रु सम्पत्ति विवाद, मर्जर संपत्ति विवाद, हिब्बानामा संपत्ति, इनायतनामा संपत्ति एवं विवादित नवाबी संपत्ति के विवाद पर भोपाल कलेक्टर को 47 पृष्ठीय (7 मुख्य पृष्ठों सहित 40 संलग्न पृष्ठों में) 17 बिन्दुओं का एक ज्ञापन सौंपा। जिसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :-(1) तत्कालीन प्रमुख सचिव (राजस्व) की रिपोर्ट के आधार पर भोपाल रियासत की विवादित मर्जर संपत्ति, शत्रु संपत्ति, इनायतनामा संपत्ति, हिब्बानामा संपत्ति, विवादित नवाबी संपत्ति का विवाद हल होने तक इन संपत्तियों की खरीदी-बेची, बिल्डिंग परमिशन, प्रॉपर्टी हस्तांतरण, नामांतरण, अनापत्ति, रजिस्ट्री पर रोक लगाई जावे। इस माँग का मुख्य आधार है कि भोपाल की मर्जर, विवादित मर्जर संपत्ति के विवाद पर माननीय हाईकोर्ट, जबलपुर ने पिटीशन 6054/2001 में दिनांक 16.01.2002 के आदेश में भोपाल की विवादित मर्जर भूमि के खरीदी-बेची, परमिशन, हस्तांतरण पर रोक लगाई थी, जिसके परिपालन में कलेक्टर, भोपाल ने आदेश क्रमांक-13394/ नजूल-02/भोपाल, दिनांक 23.03.2002 से मर्जर संपत्तियों के नामांतरण, खरीदी-बेची पर रोक लगाई थी।(2) भारत सरकार के कस्टोडियन का एनीमी प्रॉपर्टी ऑफ़ इंडिया कस्टोडियन शत्रु संपत्ति कार्यालय, मुंबई द्वारा पत्र क्र. - स्न.हृश. 29-क्च॥ह्रक्क्ररु/2203 दिनांक 24/02/2015 में 12 ह्रस्न ञ्ज॥श्व ्रहृश्वरूङ्घ क्कक्रह्रक्कश्वक्रञ्जङ्घ ्रष्टञ्ज 1968 द्वारा भोपाल नवाब की चल-अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी श्रीमती आबिदा सुल्तान बेगम को घोषित कर श्रीमती आबिदा सुल्तान को पाकिस्तानी नागरिकता के आधार पर भोपाल नवाब की चल-अचल संपत्ति को शत्रु संपत्ति माना गया। इस नोटिफिकेशन का राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा पालन क्यों नहीं किया गया।(3) भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्र. - स्नद्बद्यद्ग हृश. ष्टश्वक्कढ्ढ/ष्ठश्वरु/31/3/2025/135 दिनांक 08.05.2025 द्वारा श्री अमिताभ अग्निहोत्री को सूचित किया गया कि भोपाल के तत्कालीन नवाब श्री हमीदुल्लाह खान की संपत्तियों में पाकिस्तानी नागरिक श्रीमती आबिदा बेगम एवं श्रीमती आफताब जहाँ बेगम को विरासत/हस्तांतरण हुई हिस्सेदारी संपत्तियों को शत्रु संपत्तिÓ घोषित किया गया है। अत: राज्य शासन, जिला प्रशासन से माँग है कि केंद्र सरकार के इस आदेश का पालन कर पाकिस्तानी नागरिक श्रीमती आबिदा सुल्तान एवं आफताब जहाँ बेगम की संपत्तियों को तत्काल शत्रु संपत्ति घोषित किया जावे।(4) भोपाल रियासत की शत्रु संपत्ति मामले में माननीय महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा दिनांक 24.03.2025 को राज्य शासन को भेजे गए पत्र में राज्य शासन एवं जिला प्रशासन ने अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की?(5) तत्कालीन प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग की माननीय हाईकोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मर्जर एग्रीमेंट के तहत् भोपाल नवाब की पर्सनल प्रॉपर्टी 1395 एकड़ थी, परन्तु एनेक्सचर 3, 4 देखने पर ज्ञात हुआ कि 1984.13 एकड़ जमीन 9 अन्य गाँव में नवाब परिवार के पास थी, पर यह जमीन मर्जर एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थी।(6) तत्कालीन प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग की माननीय हाईकोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भोपाल रियासत में 14.04.1934 से इनायतनामों, हिब्बनामा में जो रोक लगाई गई वह 26.01.1950 तक लागू थी, इसलिए 14.04.1934 से 26.01.1950 तक के हिब्बानामा, इनायतनामों की जाँच की जावे।(7) तत्कालीन प्रमुख सचिव (राजस्व) श्रीमती माला श्रीवास्तव द्वारा माननीय हाईकोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बेहटा में आफताब जहाँ बेगम द्वारा 30.55 एकड़ भूमि एक गृह निर्माण संस्था को दी। प्रश्न - क्या यह संपत्ति शत्रु संपत्ति मानी जावेगी?(8) भोपाल कलेक्टर ने पत्र क्रमांक/1607/भू.अभि./2017/भोपाल, दिनांक 08.03.2017 में मर्जर संपत्तियों के त्रुटिपूर्ण नामांतरण की जानकारी का पत्र प्रमुख राजस्व आयुक्त को सूचित किया। इस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?(9) शत्रु संपत्ति एक्ट 2017 लागू होने के बाद, भोपाल में मर्जर भूमि एवं शत्रु संपत्ति घोटाले की जाँच, शासकीय ईमानदार अधिकारियों से सख्ती से कराये। इन संपत्तियों की खरीदी, बिक्री, इनायतनामा, हिब्बानामा की जाँच कराई जावे।(10) माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका क्रमांक-6054/2001 के दिनांक 16.01.2002 के परिपालन में कलेक्टर, भोपाल के आदेश क्र./3394/नजूल/02, भोपाल, दिनांक 23.03.2002 में मर्जर संपत्तियों पर नामांतरण पर लगाए गए रोक के बावजूद भी भोपाल के 5 गाँव के 149 प्रकरणों में नामांतरण आदेश पारित किए गए, जो त्रुटिपूर्ण है। इस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?(11) कलेक्टर भोपाल की रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 23.03.2002 के रोक के आदेश के बावजूद भोपाल के सेवनिया गौड़ गाँव में लगभग 39 प्रकरणों के कई खसरों पर नामांतरण की कार्यवाही त्रुटिवश की गई। इस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?(12) संपत्ति बेचने के लिए आफ़ताब जहाँ बेगम कितनी बार भोपाल आईं? इसकी जाँच हो।(13) कलेक्टर भोपाल रिपोर्ट के अनुसार नामांतरण पंजी क्र.-32, आदेश दिनांक 03.10.1955 के अनुसार ग्राम-हलालपुर के खसरा क्र.-80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 86, 89, 120/84, कस्टोडियन प्रॉपर्टी थी। अत: शत्रु संपत्ति होनी चाहिए।(14) भूमि रिकॉर्ड की नस्तियाँ गायब होने की जानकारी होने पर शासन ने क्या कार्यवाही की?(15) भोपाल नगर निगम ने विवादित मर्जर भूमि पर परमिशन कैसे जारी की?(16) माननीय हाईकोर्ट द्वारा पिटीशन 6054/2001 में दिनांक 31/08/2004 को दिए गए आदेश का आज 20 वर्ष बीत जाने पर भी कोई सक्षम कार्यवाही क्यों नहीं की?(17) भारत सरकार के शत्रु सम्पत्ति कार्यालय के पत्र में उल्लेख किया गया कि - वर्तमान में भोपाल सहित सभी जिलों में ऐसी सम्पत्तियों का पता लगाने संयुक्त निरीक्षण चल रहा है। हमारी माँग है कि इस संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जावे।*संलग्न पत्रक -*1) माननीय कलेक्टर, जिला-भोपाल को सौंपे गये ज्ञापन की प्रति - पृष्ठ क्र.-1 से 72) वर्ष 2002 में माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने भोपाल की विवादित मर्जन भूमियों के हस्तांतरण, नामांतरण पर रोक लगायी, दस्तावेज की छायाप्रति - पृष्ठ क्र.-8 से 93) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत के शत्रु सम्पत्ति का कार्यालय, दिल्ली का पत्र दिनांक 08.05.2025, जिसमें शत्रु सम्पत्तियों के संयुक्त निरीक्षण का उल्लेख एवं आफताब जहाँ बेगम एवं आबिदा सुल्तान की सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति - पृष्ठ क्र.-104) भारत सरकार के ञ्जद्धद्ग श्वठ्ठद्गद्व4 क्कह्म्शश्चद्गह्म्ह्ल4 ्रष्ह्ल 2017 की छायाप्रति - पृष्ठ क्र.-115) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत के शत्रु सम्पत्ति का कार्यालय, दिल्ली का पत्र, जिसमें उत्तारधिकारी आबिदा सुल्तान को मानने से भोपाल नवाब की चल-अचल सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति घोषित - पृष्ठ क्र.-12
Related Articles
Comments
- No Comments...