(भोपाल)आरा-मशीनों के लायसेंस अब 5 साल में होंगे नवीनीकरण
- 08-Jul-24 12:00 AM
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भोपाल 8 जुलाई (आरएनएस)।आरा-मशीनों के लिये 05 साल की अवधि में लायसेंस नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक 3 साल में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य था। राज्य शासन के वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम-1984 में यह संशोधन किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण के लिये 2500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है।
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