(भोपाल)जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें और असुविधा से बचे

  • 28-Jul-25 12:00 AM

भोपाल 28 जुलाई (आरएनएस)। निगम प्रशासन ने नगर निगम, भोपाल की सीमांतर्गत निवासरत नागरिकों सहित अन्य नागरिकों से अपील की है कि वह जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु निर्धारित नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यक वांछित दस्तावेज निगम कार्यालयों में प्रस्तुत करें और अनावश्यक कठिनाई व आर्थिक नुकसान से बचे। निगम द्वारा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु समयावधि अनुसार आवश्यक दस्तावेज व शुल्क आदि के संबंध में जानकारी आई.एस.बी.टी. स्थित निगम के जन्म-मृत्यु कार्यालय के बाहर प्रदर्शित की है। नागरिक उपरोक्त जानकारी अनुसार स्वयं सभी आवश्यक कार्यवाहियां निर्धारित कार्यालय/काउंटर के माध्यम से पूर्ण करें और दलालों/बिचोलियों से बचे। निगम प्रशासन ने जन्म-मृत्यु रजिस्टेऊशन अधिनियम 1969 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एवं निगम आयुक्त के पत्र व जिला रजिस्ट्रार द्वारा जारी पत्रों एवं गत 27 मई 2025 को जारी स्थायी आदेश अनुसार जन्म-मृत्यु के पंजीयन की समयावधि व शुल्कों का निर्धारण किया है। निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन के निर्देश पर निगम की जन्म-मृत्यु शाखा द्वारा जन्म-मृत्यु रजिस्टेऊशन अधिनियम 1969 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज, समयावधि शुल्क आदि की जानकारी सार्वजनिक की है जिसके अनुसार जन्म-मृत्यु के पंजीयन हेतु जन्म/मृत्यु की घटना के 21 दिन के अंदर जोन/वार्ड कार्यालय में सूचना दी जा सकती है। घटना के 30वे दिन तक निगम मुख्यालय में तथा 31वे दिन से 01 वर्ष की अवधि के अंदर घटना की सूचना शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर जिला रजिस्ट्रार कार्यालय योजना एवं सांख्यिकी विभाग के ऑन लाईन अनुमोदन उपरांत निगम मुख्यालय स्तर पर पंजीयन किया जाएगा। घटना की 01 वर्ष की अवधि उपरांत सूचना देने पर कार्यपालिक मजिस्टेऊट के आदेश पर निगम द्वारा जारी अप्राप्यता प्रमाण पत्र की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिपूर्ति कर काउंटर पर निर्धारित फीस जमा कर पावती प्राप्त करें और पावती में उल्लेखित दिनांक को प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है। तकनीक विलंब होने पर मोबाईल पर पृथक से सूचित किया जाएगा।जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षरित सूचना फार्म के साथ आवेदक का आधार कार्ड, बच्चे के माता-पिता के आधार कार्ड, अस्पताल का डिस्चार्ज टिकिट/आंगनवाड़ी कार्ड/जन्म सूचना पत्र समयावधि अनुसार जोन/वार्ड कार्यालय अथवा निगम मुख्यालय में निर्धारित काउंटर पर जमा करना होगा। 31वे दिन से 01 वर्ष की अवधि में सूचित घटनाओं के लिए 50 रुपये स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित सूचना फार्म के साथ आवेदक का आधार कार्ड, मृतक का आधार कार्ड, अंतिम संस्कार का प्रमाण पत्र, एफ.आई.आर/मर्ग इंटीमेशन/पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु का कारण सहित अस्पताल का प्रमाण पत्र घर पर मृत्यु होने की स्थिति में क्षेत्रीय पार्षद का मृत्यु प्रमाणिकरण पत्र/वार्ड प्रभारी का पंचनामा सहित मृत्यु प्रमाणिकरण एवं अंतिम संस्कार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मृत्यु की घटना से 31वे दिन से 01 वर्ष की अवधि में सूचित किए जाने के लिए 50 रुपये स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।विभिन्न समयावधियों अनुसार जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु निर्धारित शुल्क की जानकारी भी सार्वजनिक की गई है जिसके अनुसार जन्म-मृत्यु की घटना के 21 दिन के अंदर सूचित किए जाने पर प्रमाण पत्र नि:शुल्क जारी किए जायेंगे जबकि घटना के 22वे दिन से 30 दिन के अंदर सूचना देने पर 20 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। 31वे दिन से 01 साल की अवधि हेतु 50 रुपये, 01 वर्ष की समय अवधि उपरांत सूचना देने पर 100 रुपये रिकार्ड तलाश करने हेतु 20 रुपये प्रतिवर्ष, डुप्लीकेट/अतिरिक्त कापी प्राप्त करने हेतु 20 रूपये प्रति कापी, अन उपलब्धता प्रमाण पत्र हेतु 20 रुपये तथा प्रतिवर्ष पेनाल्टी 250 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की है।वर्तमान में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र डिजिटल जारी किए जा रहे है और इसमें क्यू.आर.कोड को स्केन करने पर वेब साईट पर प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी प्राप्त हो जाती है। निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र निगम के निर्धारित काउंटर से ही प्राप्त किए जाए। निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्रों पर नगर निगम, भोपाल के लोगो वाली सील, निरीक्षणकर्ता की सील तथा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर एवं सील अनिवार्य रूप से लगाई जाती है।निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय चिकित्सालयों में हुई जन्म-मृत्यु का पंजीयन शासकीय चिकित्सालयों में ही किया जाता है। नगर निगम, भोपाल के जोन/वार्ड कार्यालय एवं मुख्यालय स्थित काउंटर पर फार्म एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित शुल्क की राशि जमा करें और पावती भी प्राप्त करें। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र का सूक्ष्मता से परीक्षण करें और किसी भी प्रकार की त्रूटि होने पर तत्काल काउंटर प्रभारी को सूचित करें क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में बालक का नाम एवं जन्म तिथि अपरिवर्तनीय है और मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक का नाम और मृत्यु दिनांक भी अपरिवर्तनीय है।निगम प्रशासन ने आम नागरिकों को सूचित किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1) की धारा 76 के उपबंधों अनुसार जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र साक्ष्य में ग्राह्य है। इसलिए काउंटर पर कार्यरत कर्मचारियों से ही संपर्क करें, परिसर में स्थित अन्य बाहरी व्यक्तियों/दलालों के सम्पर्क से दूर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र संदिग्ध/कूट रचित/फर्जी होने की दशा में पीडि़त स्वयं स्थानीय पुलिस स्टेशन पर संबंधित के खिलाफ विभिन्न अपराधिक प्रकरण दर्ज कराए।




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