(भोपाल)नेशनल लोक अदालत शनिवार को: निगम के वार्ड/जोन कार्यालयों व नागरिक सुविधा केन्द्रों में लगेंगे शिविर

  • 07-Dec-23 12:00 AM

भोपाल 7 दिसंबर (आरएनएस)। माननीय सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश में शनिवार, 09 दिसम्बर 2023 को नेषनल लोक अदालत आयोजित किए जाने के तारतम्य में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेष में निहित निर्देषों अनुसार नगर निगम भोपाल द्वारा अपने सभी जोन/वार्ड कार्यालयों में लोक अदालत शिविरों का आयोजन शनिवार, 09 दिसम्बर 2023 को किया जाएगा। इन शिविरों में सम्पत्तिकर व जलदर के अधिभार (सरचार्ज) में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन छूट प्रदान की जाकर सम्पत्तिकर/जलदर के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल ए ने लोक अदालत शिविरों हेतु व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने और देयक/मांग पत्र तामील कराने एवं व्यापक प्रचार-प्रसार कर संपत्तिकर, जलउपभोक्ता प्रभार आदि के बकायादारों से बकाया राशियों की शत प्रतिशत वसूली किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए साथ ही आम नागरिकों से अपील की कि वह अपने सम्पत्तिकर एवं जलदर से संबंधित प्रकरणों के अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ उठाए और अपने जोन/वार्ड कार्यालय तथा समीप के नागरिक सुविधा केन्द्र पर सम्पत्तिकर/जलदर के प्रकरणों का निराकरण कराए।नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राषि 50 हजार रुपये बकाया है उन्हें मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जाएगी जबकि 50 हजार से अधिक एवं 1 लाख रुपये तक बकाया राषि पर केवल अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट एवं 1 लाख रुपये से अधिक की राषि बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जाएगी।इसी प्रकार जलकर (जल उपभोक्ता प्रभार) के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राषि 10 हजार रुपये तक की राषि बकाया है ऐसे प्रकरणों में अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जाएगी जबकि कर एवं अधिभार की राषि 10 हजार रुपये से अधिक 50 हजार रुपये तक की राषि पर अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट तथा जलकर एवं अधिभार की राषि 50 हजार रुपये से अधिक होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राषियों पर ही छूट दी जाएगी। छूट प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम 02 किस्तों में राषि जमा कराई जाएगी और लोक अदालत के दिन कम से कम 50 प्रतिशत राषि जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। छूट केवल 09 दिसम्बर 2023 को आयोजित लोक अदालत के लिए ही मान्य होगी। निगम प्रषासन ने नेषनल लोक अदालत के तहत प्रत्येक वार्ड कार्यालय में लोक अदालत षिविर की व्यापक तैयारियां की हैं।




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