(भोपाल)प्रतिबंधित पॉलीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं के विरूद्ध निगम की सख्त कार्यवाही निरंतर जारी
- 16-Jan-25 12:00 AM
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भोपाल 16 जनवरी (आरएनएस)। नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथिन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं के विरूद्ध मुख्य बाजारों एवं साप्ताहिक हाट बाजारों में कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी तारतम्य में गुरूवार को निगम के विभिन्न जोनों के दलों ने संयुक्त रूप से वार्ड क्रमांक 63 में गांधी मार्केट पिपलानी साप्ताहिक बाजार में कार्यवाही करते हुए 55 किलोग्राम प्रतिबंधित पालीथीन/सिंगल यूज प्लास्टिक जप्त की और 123 प्रकरणों में 23 हजार 800 रूपये की राशि का जुर्माना किया।निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथिन/सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी निर्देशों के परिपालन में निगम अमले द्वारा मुख्य बाजारों एवं साप्ताहिक हाट बाजारों में निरंतर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में निगम के जोन क्रमांक 11, 12, 14, 15 तथा 18 के स्वास्थ्य विभाग के अमले के दलों ने जोन क्र. 15 के अंतर्गत वार्ड क्र 63 के अंतर्गत गांधी मार्केट पिपलानी के साप्ताहिक हाट बाजार में कार्यवाही करते हुए अलग-अलग दुकानों से 55 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन/सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री जब्त की और इसे अनुपयोगी बनाते हुए 123 प्रकरणों में 23 हजार 800 रुपये का जुर्माना किया। नगर निगम, भेल प्रशासन एवं पुलिस बल द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथिन के विरूद्ध निरंतर हाट बाजारों में कार्यवाही की जा रही है।उपरोक्त कार्यवाही के दौरान प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी राकेश शर्मा, प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी मधुसूदन तिवारी, मगन झा, जे.पी. तोमर, रवि बाथम, विजय शाक्य व अन्य अमला तथा भेल प्रशासन के संपदा अधिकारी रमेश चंद्रा, भेल के अतिक्रमण अधिकारी चंद्रकांत विश्वकर्मा व अभिनव शर्मा, निरीक्षक प्रकाश दिनवानी, जे.पी.सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
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