(भोपाल)बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने पर ड्रायविंग लायसेंस होंगे निलंबित/निरस्त
- 31-Jul-25 12:00 AM
- 0
- 0
भोपाल 31 जुलाई (आरएनएस)। मोटरयान अधिनियम में विहित प्रावधान अनुसार दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट लगाने से सिर सुरक्षित रहता है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्राय: यह देखने में आ रहा है कि ज्यादातर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा वाहन चालन के दौरान हेलमेट नहीं लगाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार शर्मा ने इस संबंध में कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक आहूत कर निर्देशित किया कि कार्यालय का समस्त स्टाफ दो पहिया वाहन चालन करते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाना सुनिश्चित करेंगे।साथ ही यह भी निर्देश दिये कि कार्यालय में आने वाले समस्त दो पहिया वाहन चालकों से भी हेलमेट लगाने की अपील की जाए। आज जो दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के परिवहन कार्यालय में अपने कार्य हेतु आए, उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया तथा यह समझाईस दी गई कि बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाते पाये जाने पर मोटरयान नियमों में विहित प्रावधान अनुसार ड्रायविंग लायसेंस निलंबन/निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
Related Articles
Comments
- No Comments...