(भोपाल)भोपाल में बंद ऋतु के दौरान मत्स्याखेट पर प्रतिबंध
- 16-Jun-25 12:00 AM
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भोपाल 16 जून (आरएनएस)। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा मछलियों की वंशवृद्धि और संरक्षण के उद्देश्य से 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया है। इस दौरान समस्त नदियों और जलाशयों में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। छोटे तालाब या अन्य जलस्रोत, जिनका किसी नदी से कोई संबंध नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त, अवैधानिक मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनिमय या परिवहन करना भी प्रतिबंधित है।इस बंद ऋतु का पालन करने के लिए सभी मत्स्य समितियों, मत्स्य समूहों, निजी मत्स्यपालकों और जन साधारण को सूचित किया गया है। वे स्वयं किसी भी प्रकार का अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य विनिमय या परिवहन न करें और न ही इसमें अन्य को सहयोग दें।उल्लंघन करने पर अधिनियम के तहत एक वर्ष का कारावास या 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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