(भोपाल)मतदान क दिन तीन वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा

  • 15-Oct-23 12:00 AM

दतिया 15 अक्टूबर (आरएनएस)। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत् अभ्यर्थी द्वारा मतदान दिनांक को स्वयं एवं चुनाव एजेंट द्वारा सम्पूर्ण विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन का उपयोग करने की पात्रता होगी। जबकि एक अतिरिक्त वाहन कार्यकर्ता एवं पार्टी कार्यकर्ता उपयोग कर सकेंगे।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप माकिन ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान मतदान दिनांक 17 नवम्बर को उपयोग में किये जाने वाले वाहनों के संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया है कि अभ्यर्थी एवं एजेंट को आवंटित वाहन में अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में अन्य कोई व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकेगा। उक्त वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। निर्वाचन के दौरान आमसभा में शामिल होने हेतु विधानसभा क्षेत्र से बाहर के कार्यकर्ता और जिले के बाहर से कार्यकर्ता/वक्ता आने पर उन्हें मतदान समाप्ति हेतु नियत दिनांक 17 नवम्बर 2023 के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर 2023 की सायं 5 बजे तक सभा स्थल के विधानसभा क्षेत्र को अथवा जिले की सीमा से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुार आवश्यक रूप से छोडऩा होगा। मतदान दिवस के दिन अभ्यर्थी द्वारा वाहनों का उपयोग हेतु मांगे जाने पर उन्हीं वाहनों को अनुमति दी जायेगी जिनका रजिस्ट्रेशन दतिया जिला अंतर्गत हो या वाहन अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के नाम से पंजीकृत हो। वाहनों का उपयोग करने से पूर्व लिखित अनुमति संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निग अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिन वाहनों की अनुमति प्रदाय की जायेगी उन वाहनों पर प्रदाय की गई अनुमति आदेश की मूलप्रति वाहनों के विण्ड़ स्क्रीन पर चस्पा करनी होगी। अनुमति प्राप्त वाहनों से ही प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा। अन्य वाहनों से प्रचार-प्रसार करना दण्डऩीय होगा। उक्त वाहनों की अनुमति नामांकन भरने के दिनांक 21 अक्टूबर से मतदान दिनांक 17 नवम्बर (मतदान समाप्ति के 48 घंटे) पूर्व तक लागू रहेगी। जबकि मतदान दिवस हेतु पृथक से अनुमति लेना होगी। मतदान दिवस वाले दिन आवंटित वाहनों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, प्लेकार्ड, झण्ड़ा नही लगाये जायेंगे। वाहनों पर आने वाले व्यय का लेखा-जोखा निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए आय-व्यय रजिस्टर में दर्ज करना होगा जो समय-समय पर आयोग के प्रेक्षकों को प्रस्तुत करना होगा। वाहनों की अनुमति हेतु अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपयोग में किये जाने वाले वाहन की अनुमति के लिए वाहन के रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रति, वाहन का फिटनेस सर्टीफिकेट व अभ्यर्थी की सहमति के साथ निर्धारित प्रारूप में करना होगा।




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