(भोपाल)राजधानी में बिना हेलमेट नहीं मिल रहा पेट्रोल
- 01-Aug-25 12:00 AM
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भोपाल 1 अगस्त (आरएनएस)। प्रशासन ने राजधानी भोपाल में आज से बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर रोक लगा दी है। कुछ लोग पेट्रोल भरवाने के लिए दूसरों से हेलमेट ले रहे हैं। इससे पंपों पर विवाद हो रहे हैं।न्यू मार्केट में दो पेट्रोल पंप पर भी यही तस्वीर नजर आई। पांच नंबर बस स्टॉप, एमपी नगर के पेट्रोल पंप भी लोगों को लौटा दिया गया। सख्ती के चलते कई वाहन चालक दूसरों से हेलमेट मांगकर गाड़ी में पेट्रोल भरवाते भी नजर आए। बता दें कि भोपाल में कुल 192 पेट्रोल पंप है। जहां हर रोज पेट्रोल और डीजल की खपत 21 लाख लीटर है। इनमें से आधी से ज्यादा पेट्रोल की खपत होती है। इन पर अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यानी, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है।दो दिन पहले कलेक्टर सिंह के आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी और वाहन चालक अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनेगा।बिना हेलमेट पहने टूव्हीलर्स चलाने से हादसे की संभावना बनी रहती है। हेलमेट से जान काफी हद तक बच सकती है। कलेक्टर ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है।इन्हें छूट मिली-प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंध के अतिरिक्त होंगे।यह आदेश 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और 29 सितंबर-25 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था और संचालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-23 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर पेट्रोल पंप संचालक पर तो कार्रवाई करेगी, लेकिन जो पेट्रोल ले रहा है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? सड़क पर पुलिस बिना हेलमेट वाले मोटरसाइकिल चालकों को नहीं पकड़ पा रही है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए।
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