(भोपाल)श्रम विधेयक पारित, विपक्ष ने किया वॉकआउट

  • 01-Aug-25 12:00 AM

भोपाल 1 अगस्त (आरएनएस)। मध्यप्रदेश में अब उद्योगों में हड़ताल और तालाबंदी करने के लिए उद्योग प्रबंधन को डेढ़ महीने पहले सूचना देना होगी। गुरुवार को विधानसभा ने इससे संबंधित श्रम विभाग के संशोधित नियमों को मंजूरी दे दी है।कांग्रेस विधायकों ने इसे मजदूरों का शोषण बढ़ाने वाला बताया और इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस विधेयक से मजदूरों का हड़ताल और आंदोलन करने का अधिकार छीन जाएगा। यह ठेका प्रथा को बढ़ावा देने वाला है।कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने आरोप लगाया कि भाजपा पूंजीवादियों की सरकार है और पूंजीवादियों के लिए काम करती है। इधर, श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यह विधेयक मजदूरों के हित में है।विधेयक में ठेकेदारों के लिए कर्मचारियों को रखने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया में भी राहत दी गई है। साथ ही कारखानों के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस के लिए भी नियमों में संशोधन कर राहत देने का फैसला किया है। अलग-अलग संशोधनों को मंजूरी दिलाने के बाद सरकार ने कहा है कि इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। निवेश बढऩे से रोजगार के अवसर बनेंगे।इस विधेयक के माध्यम से ठेकेदारों को लाइसेंस लेने के लिए 50 कर्मचारियों की लिमिट तय कर दी गई है, जबकि पहले यह 20 कर्मचारियों को लेकर थी। इसी तरह कारखाने के लाइसेंस के लिए भी कर्मचारी संख्या की लिमिट बढ़कर 40 कर दी गई है।




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