(भोपाल)संपत्तिकर का भुगतान न करने वाले दो बकायादारों पर निगम ने की तालाबंदी की कार्यवाही
- 06-Feb-25 12:00 AM
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भोपाल 6 फरवरी (आरएनएस)।नगर निगम द्वारा संपत्तिकर, जलउपभोक्ता प्रभार, अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार सहित अन्य करों व शुल्कों की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है साथ ही बकाया करों का भुगतान न करने वालों के विरूद्ध भी कुर्की/तालाबंदी की कार्यवाही भी की जा रही है। इसी तारतम्य में निगम के जोन क्रमांक 21 के अमले ने टी.टी. नगर स्थित सेन्ट्रल पाइंट में मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल एवं भूपेन्द्र सिंह/जागृति सिंह की संपत्तियों पर तालाबंदी की कार्यवाही की और 15 दिवस की नियत अवधि में बकायाकर की राशि जमा न करने पर संपत्तियों की नीलामी की जायेगी।निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन के निर्देश पर निगम का राजस्व अमला प्रभावी वसूली एवं बकायादारों के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर कर रहा है। इसी क्रम में निगम के जोन क्रमांक 21 के जोनल अधिकारी व अन्य अमले ने टी.टी.नगर स्थित सेन्ट्रल पाइंट में मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल की संपत्ति पर बकाया राशि 07 लाख 51 हजार 255 रूपये का भुगतान न होने पर उक्त संपत्ति की तालाबंदी की साथ ही सेन्ट्रल पाइंट में ही स्थित श्री भूपेन्द्र सिंह/जागृति सिंह की दुकान पर बकाया संपत्तिकर की राशि 01 लाख 52 हजार 343 रूपये का भुगतान न होने पर तालाबंदी की कार्यवाही की। उपरोक्त बकायादारों द्वारा 15 दिवस की नियत समय अवधि में बकाया करों की राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो उक्त संपत्तियों की नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।
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