(भोपाल) अवैध हूटर : अब याद आया कानून, पुलिस की कान में रेंगी जूं

  • 14-Oct-23 12:00 AM

भोपाल,14 अक्टूबर (आरएनएस)। कानून की बात करने की बात करें, तो मुख्यमंत्री का भी अपने वाहन में हूटर/सायरन लगाने का अधिकार नहीं है। हूटर सिर्फ फायर बिग्रेड के वाहन, एंबुलेंस एवं पुलिस के वाहन में ही लगाया जा सकता है। इसके बावजूद राजधाीन में लगभग हर सड़क पर दिनभर हूटर लगे वाहन धड़ल्ले से घूमते देखे जा सकते हैं। इनमें मंत्री, विधायकउकने रिश्तेदार और छुटभज्ञैये नेता भी अपना रसूख झाडऩे हूटर बजाते फिरते हैं। उधर विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद पुलिस ने अब हूटर, सर्चलाइट, वाहन सके कांच पर काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरु कर दी है।




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