(भोपाल) दहेज हत्या के आरेापित पति समेत तीन लोगों को दस साल की सजा
- 02-Nov-23 12:00 AM
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भोपाल,02 नवम्बर (आरएनएस)। पांच साल पुराने दहेज हत्या के मामले में दशम अपर सत्र न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर ने पति गोलू खेरदे, ससुर सीताराम और सास देवकीबाई को दस-दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश ने उन पर दो-दो हजाररुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सुरेश मालवीय ने पैरवी करते हुए बताया कि आरोपित गोलू खोरदे का विवाह माया खेदरे से वर्ष 2015 में हुआ था पति एवं सास-ससुर के द्वारा दहेज के रूप में दो लाख रुपेय की मांग कर उसे प्रताडि़त कर कू्ररता की जाती थी। वर्ष 2017 से असामान्य परिस्थितियों से भिन्न मायाबाई की मौत् छत से गिरने के कारण हो गई थी। अनिल पुरोहित
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