(भोपाल) यात्री का सामान हुआ चोरी, रेलवे को देना होगा 50 हजार रुपये जुर्माना
- 29-Oct-23 12:00 AM
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भोपाल,29 अक्टूबर (आरएनएस)। अगा टे्रन में यात्री का सामान चोरी होता है तो यह रेलवे की लापरवाही है। यात्री को सुरक्षित यात्रा की जिम्मेदारी रेलवे की है। इस तरह के एक मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने रेलवे के खिलाफ निर्णय दिया है। आयोग ने रेलवे को 15 हजार रुपए यात्री को देने का आदेश दिया है। मालूम हो कि इंदौर के वरिष्ठ नागरिक पुरुषोत्तम मेहता अपनी प नी के साथ सात जून 2013 को ट्रेन संख्या 19311 पुणे-इंदौर एक्सप्रेस में एस-तीन कोच संख्या 61 और 64 में यात्रा कर रहे थे। उने पास दो सूटकेस थे। उन्होंने दोनों सूटकेस बर्थ के नीचे जंजीर से बांधकर रखे थे। रात को वे सो गए, उनके सोने के बाद यह ट्रेन नागदा स्टेशन पहुंची तो दोनों सूटकेस गायब थे इसके बाद पुरुषोत्त मोहता ने इसकी जानकारी चाही तो कोच में टीटीई और आरपीएफ जवान नहीं मिले। उन्होंने जीआरपी पुलिस स्टेशन इंदौर में एफआईआर कराई। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में रेलवे के खिलाफ शिकायत की। जिला आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और रेलवे पर हर्जाना लगा दिया इस पर रेलवे ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील लगा दी। मामले में आयोग ने इस तर्क को खारिज कर दिया और रेलवे को सेवा में कमी बताते हुए जिला आयोग केनिर्णय को सही ठहराते हुए दो महीने के अंदर 38 हजार रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत वर्ष की दर से ब्याज सहित मानसिक क्षतिपूर्ति राशि 15 हजाररुपये देने का आदेश दिया। अनिल पुरोहित
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