(भोपाल) राजधानी में धारा 144 लागू, एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे पांच या इससे ज्यादा लोग

  • 10-Oct-23 12:00 AM

भोपाल,10 अक्टूबर (आरएनएस)। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन के चलते लागू हुई आदर्श आचार संहिता के तहत जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर आशीष सिंह ने तत्कल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 के तहत बिना अनुमति के एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक लोग इक_ा नहीं हो सकेंगे। किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य कर दी गई है। किसी भी निजी या शासकीय स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, वाहन व साधारण रैली का आयोजन नहीं हो सकेगा। निजी व शासकीय स्कूलों के मैदान व भवन में राजनैतिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिल सकेगी। अनिल पुरोहित




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