(भोपाल) रेल्वे पर 63 हजार का हर्जाना, लौटानी होगी क्षतिपूर्ति
- 04-Nov-23 12:00 AM
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भोपाल,04 नवम्बर (आरएनएस)। सुरक्षा और सुविधा के लिए ही रेल यात्री एसी कोच में यात्रा करना पसंद करते हैं लेकिन इसी दौरान एक यात्री का ट्राली बैग चोरी हो गया। उपभोक्ता ने रेलवे के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका लगाई कि उसकी ट्राली में करीब डेढ़ लाख रुपए का आभूषण सहित अन्य जरूरी सामान थे। जिला आयोग ने रेलवे की गलती मानते हुए उस पर करीब 63 हजार रुपये का हर्जाना लगाया। दरअसल, जबलपुर निवासी स्वाति अमीन जॉर्ज 23 दिसम्बर 2014 को जयपुर से जबलपुर (गाड़ी संख्या 12182) दयोदया एक्सप्रेस के एसी-थ्री से पाँच सदस्यों के साथ यात्रा कर रही थीं। जब रात में सभी लोग सो गए तो उनका ट्रोली बैग चोरी हो गया। कटनी जंक्शन पर उन्हें ट्रोली चोरी होने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने जीआरपी और रेलवे में शिकायत की और पुलिस थाना में एफआइआर दर्ज कराया। उन्होंने शिकायत में लिखा कि ट्राली बैग में करीब डेढ़ लाख रुपये के कीमती सामान थे, लेकिन जिला आयोग नेउन्हें सामान के लिए 56 हजार रुपये और सात हजार की मानसिक क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया। उपभोक्ता ने इसराशि को पर्याप्त नहीं मानते हुए फिर से राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील लगा दी। राज्य आयोग ने जिला आयेाग के निर्णय को सही ठहराया। उपभोक्ता को 63 हजार रुपए दस प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया।
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