(मंदसौर)अभ्यर्थी की अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा

  • 22-Oct-23 12:00 AM

मंदसौर 22 अक्टूबर (आरएनएस)। विधानसभा निर्वाचन 2023 में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने तथा निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यवाहियां जारी है। कोई भी व्यक्ति, संस्था द्वारा किसी अभ्यर्थी की बगैर अनुमति के उसके संबंध में प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है।प्रिंट मीडिया में विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो 171 ॥ (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है) भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ॥ के अनुसार चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनो पर किया जाने वाले व्यय निषेध है।




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