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(महासमुंद) सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
- 22-Apr-25 08:46 AM
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० वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं
० नियम विरूद्ध चलने वाले नागरिकों के अलावा अधिकारी कर्मचारी पर भी कार्रवाई करें - कलेक्टर
महासमुंद 22 अप्रैल (आरएनएस)। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेकर सड़क सुरक्षा नियमों एवं सुरक्षा संबंधी उपायों के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शाला खोलने और बंद करने के दौरान भारी वाहन के आवागमन और परिवहन पर विशेष सतर्कता बरती जाएं। इस दौरान भारी वाहनों के गुजरने पर विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने परिवहन अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारियों को इस बाबत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि स्कूल परिसर और मुख्य दरवाजे के सामने भारी वाहनों के पार्किंग पर भी कार्रवाई करें तथा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, जिला परिवहन अधिकारी श्री रामकुमार ध्रुव एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि विशेष तौर पर स्कूली बच्चों के आने-जाने के समय इस बात का ख्याल रखा जाए। बच्चों के स्कूली वाहन में सुरक्षा के सभी मापदंड पूरे हो। स्कूल प्रबंधन की यह जवाबदारी है कि स्कूल वाहनों में बच्चों की संख्या ओवर लोडेड न हो। साथ ही सुरक्षा संबंधी सभी उपायों का पालन करें। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारी-कर्मचारी भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। कार्यालय आने-जाने के दौरान हेलमेट व सीट बेल्ट लगाए। उन पर भी आम नागरिक की तरह पेनाल्टी की कार्रवाई करें। साथ ही नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर रोक लगाई जाए तथा आवश्यकतानुसार समझाइश देते हुए कार्रवाई भी करें। तेज गति से वाहन चलाते पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई भी सुनिश्चित किया जाए। इसी तरह जिले में क्षमता से अधिक फर्सी व खनिज परिवहन मालवाहकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
जिला परिवहन अधिकारी श्री आर.के. ध्रुव ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में अब तक प्रेशर हार्न पर कार्यवाही करते हुए कुल 10249 वाहनों से 2 करोड़ 60 लाख 54 हजार 700 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया है। इसी तरह जिले में संचालित हो रहे मोटरसाईकल में 02 से अधिक व्यक्ति बैठे पाए जाने के विरूद्ध कुल 185 प्रकरणों में कार्यवाही कर 73 हजार 200 रुपए शुल्क वसूल किया गया है। बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल संचालन के विरूद्ध 936 प्रकरणों में कार्यवाही कर 4 लाख 67 हजार 100 रुपए एवं बिना सीट बेल्ट के कार संचालन के विरूद्ध कुल 1102 प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए 5 लाख 55 हजार 600 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया।
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